Mini Tractor Subsidy 2023 : मिनी ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार देगी 90% सब्सिडी, 3.15 लाख रुपए तक मिलेगी सब्सिडी
Mini Tractor Subsidy Apply : नमस्कार किसान मित्रों, हम जानते हैं कि ट्रैक्टर कृषि कार्य करने के लिए एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है। ट्रैक्टर की बदौलत खेत का काम कम मेहनत और कम समय में पूरा हो जाता है। कई किसान ट्रैक्टर खरीदकर अपनी खेती को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर ध्यान देने के बाद कि सभी किसानों के पास ट्रैक्टर खरीदने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है, सरकार अब किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी देने जा रही है. सरकार मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर किसानों को यह सब्सिडी देगी और सरकार ने इसके लिए अलग योजना बनाई है. तो दोस्तों आइए जानते हैं मिनी ट्रैक्टर योजना का लाभ किन किसानों को मिल सकता है और इसके लिए आवेदन कैसे करें।
मिनी ट्रैक्टर अनुदान सब्सिडी में आवेदन करने हेतु
Mini Tractor Subsidy 2023
मिनी ट्रैक्टर की मदद से आप बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। सरकार हमें मिनी ट्रैक्टर खरीदने के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी (90% सब्सिडी) दे रही है, इस योजना का लाभ उठाकर किसान बहुत आसानी से मिनी ट्रैक्टर खरीद सकेंगे और सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से किसानों को वास्तव में लाभ होगा। PM Kisan Tractor Scheme 2023
आइए जानते हैं कि योजना का लाभ लेने के लिए कैसे आवेदन करना है, कहां आवेदन करना है और कौन-कौन से किसान इस योजना के लिए पात्र हैं।
सरकार ने किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और किसानों के स्वयं सहायता समूहों के लिए आय का एक नया स्रोत बनाने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया है। इस योजना के तहत हमें मिनी ट्रैक्टर मिल रहे हैं साथ ही इसके लिए आवश्यक सभी सामग्री भी मिल रही है।
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Mini Tractor Yojana का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
1) किसान का आधार कार्ड
2) वोटिंग कार्ड
3) बैंक पासबुक ज़ेरॉक्स
4) पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
5) जाति प्रमाण पत्र
6) कृषि भूमि के मामले में, सात-बारहवाँ मार्ग
7) 8 – खाते का विवरण
8) समूह के सदस्यों का प्रमाण पत्र
9) निवास प्रमाण पत्र
आवेदन करते समय इन जरूरी दस्तावेजों को साथ रखना जरूरी है। आवेदन करते समय आवेदन फॉर्म को सही से भरें और आवेदन के साथ उपरोक्त दस्तावेज संलग्न करें।
मिनी ट्रैक्टर योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किसान और उनकी शर्तें
- कृषकों के स्वयं सहायता समूह में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नागरिकों की संख्या अधिक से अधिक होना आवश्यक है। ऐसे स्वयं सहायता समूह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य महाराष्ट्र राज्य के निवासी होने चाहिए।
- स्वयं सहायता समूह के कम से कम 80 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग के होने चाहिए और नव-बौद्ध समुदाय के होने चाहिए। Tractor subsidy apply online
- मिनी ट्रैक्टर के अतिरिक्त योजनान्तर्गत इसके सहायक उपकरण प्राप्त करने की योजना की सीमा 3 लाख 50 हजार होगी। उपरोक्त शेष राशि का भुगतान किसानों या स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को करना होगा।
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Frequently Asked Questions About Mini Tractor Scheme
नाबार्ड योजना खरीद के लिए 90% ट्रैक्टर सब्सिडी और अन्य परिवहन मशीनरी की खरीद के लिए 100% सब्सिडी प्रदान करती है। किसान अपनी फसलों की प्रगति में मदद करने के लिए मशीनरी खरीद सकेंगे।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना देश भर के किसानों के लिए उपलब्ध है। जो आवेदक ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे अपने राज्य स्तर के अधिकारियों के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान ट्रैक्टर आवेदन पत्र के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं
Rs 2.85 Lakhs – Rs 6.90 Lakhs.