छोटे किसान निःशुल्क बोरिंग योजना माध्यम से फ्री करवाए बोरिंग वो भी केवल 7 दिनों के अंदर जाने, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें | Up Free Boring Yojana Apply?

Up Free Boring Yojana Apply – आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों के हित में संचालित की जाने वाली यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे लघु एवं सीमांत किसान है जिन्हें खेत की सिंचाई करते समय पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण उन्हें सिंचाई करते समय काफी परेशानी होती है। इसी परेशानी का समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1985 में UP Nishulk Boring Yojana को आरंभ किया था। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को‌ उनके खेत में निःशुल्क बोरिंग की व्यवस्था करवाई उपलब्ध जाती है। तो आइए जानते हैं UP Nishulk Boring Yojana 2023 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे-इसका उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में।

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Up Free Boring Yojana Apply 2023

सन 1985 में प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को बोरिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना का शुभारंभ किया गया था। UP Nishulk Boring Yojana के माध्यम से सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई हेतु बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बोरिंग के लिए पंप सेट की व्यवस्था करने के लिए किसान द्वारा बैंक से ऋण की प्राप्ति भी की जा सकती है। सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषको को इस योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब उनके पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर है। 0.2 हेक्टेयर से कम जोत वाले सामान्य श्रेणी कृषकों को इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। यदि कृषकों के पास 0.2 हेक्टेयर से कम जोत है तो किसान इस योजना का लाभ कृषकों को समूह बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। Up Free Boring Yojana Apply

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Note: बुंदेलखंड के उल्लेखनीय जनपद में चिन्हित हुए विकास खंडों में बोरिंग निर्माण के लिए विकासखंड वार अनुदान वास्तविक व्यय अथवा ₹4500 से ₹7000 जो भी कम हो अनुमन्य होगा एवं अतिरिक्त अनुदान की राशि बुंदेलखंड विकास खंड निधि द्वारा वाहन की जाएगी। इसके अलावा सामान्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों के लिए यदि बोरिंग की निर्धारित सीमा से बोरिंग की लागत अधिक आती है तो अतिरिक्त व्यय संबंधित लाभार्थी द्वारा प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं वहन किया जाएगा।

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