pan card | इस गलती के लिए देना होगा 10 हजार का जुर्माना, जानिए आयकर विभाग का नियम

पॅन कार्ड भारत के महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। वित्तीय लेनदेन के लिए पॅन कार्ड बहुत उपयोगी है। pan card
pan card पॅन कार्ड भारत के महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। वित्तीय लेनदेन के लिए पॅन कार्ड बहुत उपयोगी है। आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पॅन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। बैंक लेनदेन या एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक की राशि के लिए पॅन कार्ड की आवश्यकता होती है। आयकर विभाग के अनुसार स्थायी खाता संख्या (पॅन) दस अंकों की अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या है। यह नंबर हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। पॅन कार्ड एक पहचान संख्या है जो पूरे भारत में सभी करदाताओं को जारी की जाती है। पॅन कार्ड में पॅन नंबर और कार्डधारक का नाम, जन्म तिथि और फोटो होता है। अगर किसी व्यक्ति को पॅन आवंटित किया गया है, तो वह दूसरे पॅन के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।
भारत में किसी भी व्यक्ति को केवल एक पॅन कार्ड जारी किया जाता है। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पॅन कार्ड नहीं रख सकता है। ऐसा करने पर व्यक्ति को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 272बी के तहत एक से ज्यादा पॅन रखने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
आयकर विभाग का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को एक से अधिक पॅन आवंटित किए गए हैं तो उसे तुरंत अतिरिक्त पॅन कार्ड सरेंडर करना चाहिए। इस प्रकार किसी भी प्रकार के दंड से भी बचा जा सकता है।
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