Pipeline Yojana

सिंचाई पाइपलाइन सब्सिडी के लिए आवेदन करने लिए

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अनुदान के लिए आवेदन करने लिए

  • सिंचाई पाइपलाइन योजना का लाभ लेने के लिए किसान को इसके लिए एक आवेदन पत्र तैयार करना होगा।
  • सबसे पहले आपको पाइप लाइन योजना में Pipeline Yojana ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एमपी सरकार की वेबसाइट dbt.mpdage.org को ओपन करना होगा या सीधे वेबसाइट पर जाने के लिए इस लिंक का उपयोग करे
  • किसान को मूल आवेदन पत्र अपने हस्ताक्षर सहित विभागीय स्थल पर ई-मित्र के माध्यम से जमा करना होगा।
    आवेदन किसान मूल आवेदन को ऑनलाइन फॉर्म के रूप में तैयार करेगा और आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करेगा।
  • आवेदकों को मूल दस्तावेज संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा जमा करने होंगे।
  • रसीद विभाग कार्यालय से जारी की जाएगी। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जमाबंदी की कॉपी जो 6 माह से अधिक पुरानी न हो।
  • तथा किसान को एक सादे कागज पर शपथ पत्र देना होगा कि किसान के पास कुल सिंचित एवं सिंचित भूमि है।
  • पाइपलाइन सिंचाई योजना में आवेदन के बाद कृषि विभाग के अनुमोदन के बाद पाइपलाइन की खरीद
  • यह केवल निर्माता या कृषि विभाग के साथ पंजीकृत उनके अधिकृत वितरक द्वारा ही किया जाएगा।
  • स्वीकृति की जानकारी मोबाइल मैसेज के जरिए या आपके क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के पास मिल जाएगी।
  • पाइप लाइन की खरीद के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
  • पाइपलाइन सब्सिडी की राशि सीधे किसान के खाते में जमा की जाएगी। Pipeline Yojana
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