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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बेटी की शादी पर सरकार देगी 71 हजार रुपए, ऐसे करें आवेदन | Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana

Shagun Scheme apply online: आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से हरियाणा की सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (women marriage scheme) है, जिसका लाभ उठाने के लिए विवाह के उपरांत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का shaadi.edisha.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी है। इस प्रयोजन के लिए, इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को उनकी बेटियों की शादी के उत्सव के लिए अनुदान दिया जाता है। इस लेख में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Government scheme) के बारे में विस्तार से बताया गया है। Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए

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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य (Objective of MVSY)

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Shagun Scheme) का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, विमुक्त जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के अन्य वर्ग की पुत्रियों के विवाह के अवसर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2015 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना कर दिया गया।

शादी शगुन योजना फॉर्म डाउनलोड करें

विवाह शगुन योजना का लाभार्थी (MVSY Beneficiaries)

निम्नलिखित व्यक्ति को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ मिलेगा।

  • विधवाओं की बेटी (Daughter of Widows)
  • एससी/एसटी परिवार (SC/ ST family)
  • तलाकशुदा या निराश्रित महिला की बेटी (Daughter of divorced or destitute women)
  • अनाथ और बेसहारा बच्चे (Orphan and destitute children)
  • बीपीएल परिवार (BPL family)
  • महिला खिलाड़ी (Sports women)

लाभार्थियों के लिए एमवीएसवाई अनुदान (MVSY Grant for beneficiaries)

हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को अनुदान प्रदान करती है, विवरण नीचे दिया गया है।

विधवाओं के लिए अनुदान (Grant for Widows)

इस योजना के तहत, सरकार उन विधवाओं को 51000 रुपये का अनुदान प्रदान करती है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख प्रति वर्ष से कम है। इसमें से रुपये की राशि। 46000 रुपये बेटी की शादी पर या उससे पहले और शेष 5000 रुपये विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने पर दिए जाएंगे।

विवाह प्रमाण पत्र विवाह के उत्सव से 6 महीने के भीतर प्रस्तुत करने (women marriage scheme) की आवश्यकता है, यदि विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अवधि के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो कोई शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

अनुसूचित जाति/डीटी परिवार के लिए अनुदान (Grant for SC/DT family)

SC/DT परिवार के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना अनुदान 410000 रुपये है। यह केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए लागू है; परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए।

इस कुल राशि में से रु. 36000 का भुगतान शादी (PM marriage scheme) के उत्सव पर या उससे पहले और रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने पर 6 महीने के भीतर 5000 का भुगतान किया जाना है।

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तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं के लिए अनुदान (Grant for divorced & destitute women)

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली और जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम हो, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को सरकार 41000 रुपये का अनुदान देती है। अनुदान दो किस्तों में 1000 रुपये के रूप में दिया जाएगा। 36000 शादी समारोह के लिए और शेष 5000 रुपये 6 महीने के भीतर विवाह प्रमाण पत्र जमा करने पर भुगतान किया जाएगा।

अनाथ व निराश्रित बच्चों के लिए अनुदान (Grant for orphan and destitute children)

Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana 41000 रुपये का अनुदान अनाथ और निराश्रित बच्चों को प्रदान किया जाएगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम है। इस योजना के तहत दो किश्तों में विवाह पूर्व रू0 36000 एवं विवाह पश्चात रू0 5000 की अनुदान राशि प्रदान की जायेगी। विवाह के बाद, लाभार्थी को पुनर्वित्त राशि प्राप्त करने के लिए विवाह प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

बीपीएल परिवार को अनुदान (Grant for BPL family)

एससी और बीसी को छोड़कर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को 11000 प्रदान किए जाएंगे। यह केवल उस परिवार पर लागू होता है जिसके पास 2.5 एकड़ से कम भूमि है या जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय रुपये से कम है। 100000 प्रति वर्ष।

इस अनुदान में से 10000 रुपये की राशि विवाह (Government scheme for girl marriage) के उत्सव की तिथि को या उससे पहले भुगतान की जाएगी और शेष 1000 रुपये की राशि विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने के 6 महीने के भीतर भुगतान की जाएगी। यदि विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र 6 माह के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो कोई शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

खेलकूद के लिए अनुदान (Grant for Sports)

सरकार खेल महिला को 31000 रुपये का अनुदान प्रदान करती है। यह सभी जातियों के लिए लागू है और परिवार की वार्षिक आय के लिए कोई शर्त नहीं है।

पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड नीचे सूचीबद्ध हैं।

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए
  • दुल्हन की उम्र 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए
  • वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
  • एक परिवार में 2 पुत्रियों के विवाह तक लाभ प्रदान किया जाएगा
  • विधवा या तलाकशुदा महिला अपनी शादी के लिए लाभ ले सकती है बशर्ते उसने यह लाभ पहले न लिया हो।
  • आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) सूची में होना चाहिए।

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आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे।

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • माता-पिता का आय प्रमाण पत्र (Income certificate of parents)
  • गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण – राशन कार्ड (Below Poverty Line proof – Ration card)
  • निवास प्रमाण पत्र (Address Proof)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो) (Caste Certificate (if required))
  • अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate)
  • वर और वधू का आयु प्रमाण – जन्म प्रमाण पत्र (Age proof of bride and groom – Birth certificate)
  • शादी का कार्ड (Wedding invitation card)
  • बैंक खाता बही (Bank Account Book)
  • तलाकशुदा महिलाओं के मामले में तलाक के आदेश (Divorce orders in case of divorced women)

मंजूरी देने वाला अधिकारी (Approval Authority)

आवेदक को शादी की तारीख से एक महीने पहले अपना आवेदन पत्र जमा करना होगा। यदि विवाह उत्सव की तिथि के बाद आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे मामलों में शगुन की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारियों Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana का विवरण नीचे दिया गया है।

  • विवाह की तिथि से एक माह तक – जिला कल्याण अधिकारी।
  • विवाह की तारीख से 2 से 3 महीने – उपायुक्त
  • शादी की तारीख से 4 से 6 महीने – संबंधित मंडल आयुक्त

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