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atal pension yojana अटल पेंशन योजना : कैसे निकालें अटल पेंशन योजना से पैसे, जानिए पूरी जानकारी

(apy) अटल पेंशन योजना: कैसे निकालें अटल पेंशन योजना से पैसे, जानिए पूरी जानकारी 

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अटल पेंशन योजना: अटल पेंशन योजना सरकार द्वारा संचालित एक गारंटीड पेंशन योजना है।

इसके तहत जमाकर्ता को 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक पेंशन मिलती है। अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। जो असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों के लिए है जो श्रमोन्मुखी हैं।    atal pension yojana

इस योजना के तहत 60 साल की उम्र में कम से कम 1,000 या 2,000 या 3000 या 4000 या 5000 प्रतिमाह पेंशन की गारंटी दी जाती है। अगर आपका भी इस योजना में खाता है और पैसा निकालना चाहते हैं तो जानिए पूरी प्रक्रिया  | apy

60 साल की उम्र के बाद

यदि 60 वर्ष पूरे होने पर निवेश रिटर्न APY (अटल पेंशन योजना) गारंटीड रिटर्न से अधिक है, तो ग्राहक को संबंधित बैंक से न्यूनतम मासिक पेंशन या उच्चतर मासिक पेंशन गारंटी मिलेगी और पति या पत्नी को समान मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है (डिफ़ॉल्ट नामांकित व्यक्ति) ) सदस्य की मृत्यु के बाद।    apy 

60 वर्ष के बाद किसी भी कारण से ग्राहक की मृत्यु के मामले में

ग्राहक द्वारा 60 वर्ष की आयु तक जमा की गई अटल पेंशन योजना की राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी

60 वर्ष की आयु से पहले APY से बाहर निकलें

अटल पेंशन योजना से 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। पीएफआरडीए को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अनुमति दी जा सकती है। यानी लाभार्थी की मृत्यु या लाइलाज बीमारी आदि की स्थिति में समय से पहले निकासी का प्रावधान है।   apy

यदि ग्राहक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है

APY पूरी जमा राशि पति/पत्नी/नामित को वापस कर दी जाएगी। हालांकि, पेंशन पति/पत्नी/नामित को देय नहीं होगी। अटल पेंशन योजना से बाहर निकलने की सुविधा है।   atal pension yojana

यदि ग्राहक समय पूरा होने के बाद योजना से बाहर निकलना चाहता है। तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए। उनका बचत बैंक खाता जिसके माध्यम से योगदान किया गया था वह अभी भी सक्रिय है। इससे निकासी की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और पैसा समय पर बैंक खाते में जमा हो जाएगा।    apy

किसी भी कारण से 60 वर्ष की आयु के बाद ग्राहक की मृत्यु के मामले में, पेंशन पति या पत्नी को उपलब्ध होगी और दोनों सदस्यों की मृत्यु के मामले में, नामित व्यक्ति को पूरी जमा राशि का भुगतान किया जाएगा।   atal pension yojana

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