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pm tractor yojana: किसानों के लिए दिवाली के अवसर पर खुशखबर, सरकार दे रहीं है ट्रॅक्टर खरेदी पर 3 लाख 15 हजार रुपये की सबसिडी|ऐसे करे ऑनलाईन आवेदन|

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अनुसूचित जाति के बचत समूहों और मिनी ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरण, कल्टीवेटर या टो ट्रैक्टर और ट्रेलर के नव-निर्मित घटकों को 90% सब्सिडी प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई है।3.15 लाख की आर्थिक सहायता मिनी ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरण की खरीद के लिए। pm tractor yojana

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नियम और शर्तें

अनुसूचित जातियों और नव-बौद्ध समूहों के स्वयं सहायता स्वयं सहायता समूह के सदस्य महाराष्ट्र राज्य के निवासी होने चाहिए।ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरण की खरीद पर रु. 3.15 लाख सरकारी अनुदान अनुमन्य रहेगा ट्रैक्टर सब्सिडी यदि वित्तीय आवेदन निर्धारित लक्ष्यों से अधिक प्राप्त होते हैं तो स्व-सहायता समूहों के लॉटरी पद के चयन में समाचार देखने के लिए समूह में शामिल हों 0 संबंधित जिले के संपर्क, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण। pm tractor yojana

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मिनी ट्रैक्टर योजना:

ऐसी ही एक योजना है मिनी ट्रैक्टर योजना। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख 15 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती है। यह योजना फिलहाल परभणी जिले में शुरू की गई है। इसके लिए परभणी जिले के किसानों से आवेदन मांगे जा रहे हैं|अनुसूचित जातियों और नव बौद्ध समुदायों के स्वयं सहायता स्वयं सहायता समूह के सदस्य स्वयं सहायता स्वयं सहायता समूह के कम से कम 80 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति और नव बौद्ध समुदायों से होने चाहिए। pm tractor yojana

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इसका मुख्य उद्देश्य:

आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के कल्प और छोटे भूमि धारकों का लाभ उठाना है। इसके लिए, महाराष्ट्र राज्य ने शांति सैन्य कार्य को और अधिक आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए इस योजना की योजना बनाई है। इन सभी क्षेत्रों में नीचे दी गई भूमि, पूर्व-खेती उपकरण, अंतर-खेती मशीनरी, फसल सुरक्षा और रोपण मशीनरी, फसल सुरक्षा मशीनरी, कटाई और थ्रेसिंग मशीनरी कई कृषि कार्यों द्वारा खरीदी और बढ़ाई जा रही है। pm tractor yojana

राज्य सरकार की इस योजना से गरीब और जरूरतमंद किसानों को कृषि कार्य कम समय में और समय पर करवाने से लाभ होगा। इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने कृषि यंत्रीकरण को प्राथमिकता दी है।

किसानों पात्रता इस प्रकार है

  • लाभार्थी धारक लिए आधार कार्ड अनिवार्य
  • ७/1२ उतारा व ८ अ १/
  • एक ट्रैक्टर या मशीन / उपकरण केवल एक चीज के लिए होगा।
  • यदि परिवार में व्यक्ति का अंतर्विरोध योग्य है, तो ट्रैक्टर को केवल साक्ष्य जोड़ने की आवश्यकता है यदि ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है।
  • यदि आपको किसी उपकरण का लाभ उठाना है, तो उस आवेदन के लिए अगले 10 वर्षों के लिए उसके साधन को फिर से लागू नहीं किया जा सकता है।
  • उदा. यदि आप इन सभी ट्रैक्टर का लाभ उठाते हैं तो आप अगले 10 वर्षों के लिए ट्रैक्टर के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। pm tractor yojana

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