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सिंचाई पाइप लाइन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरु, अभी आवेदन करे | Irrigation Pipe Line

irrigation pipeline subsidy: सिंचाई पाइपलाइन योजना (Agricultural irrigation pipe) के बारे में पूरी जानकारी जानकर किसान इस योजना पर सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकता है।
पाइपलाइन सिंचाई पाइपलाइन योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राज्य प्रदेश के सभी जिलों में सिंचाई जल की दक्षता एवं उपयोगिता बढ़ाने के लिये कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

सिंचाई पाइपलाइन सब्सिडी के लिए आवेदन करने लिए

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1.सिंचाई पाइपलाइन योजना के उद्देश्य (Objectives of Irrigation Pipeline Scheme)

सिंचाई पाइपलाइन योजना (Pipeline Yojana) का मुख्य उद्देश्य योजना को नलकूपों या कुओं के माध्यम से बर्बाद हुए बिना खेतों तक पहुंचाना है।
Irrigation पाइपलाइन योजना का लाभ लेकर एक किसान आसानी से 20 से 25 प्रतिशत पानी की बचत कर सकता है।
सिंचाई पाइपलाइन सब्सिडी (Irrigation Pipeline Subsidy) योजना को शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए सिंचाई को आसान बनाना है। साथ ही पाइप लाइन से पानी डालकर भी बचत की जा सकती है। हालांकि, अब तक राज्य में अधिकांश किसान नालियों के माध्यम से सिंचाई करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पानी की अधिक बर्बादी होती है।

2.सिंचाई पाइपलाइन सब्सिडी योजना के लिए दस्तावेज (Documents for Irrigation Pipeline Subsidy Scheme)

  • Resident certificate of farmer
  • Applicant’s Aadhaar Card
  • Bank Passbook
  • mobile number
  • Identification card
  • Passport size photograph
  • Aadhar Card
  • land encroachment
  • Pipe bill

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3.पाइपलाइन सिंचाई योजना के लिए पात्रता (Eligibility for Pipeline Irrigation Scheme)

जिन किसानों के नाम पर जमीन है और कुएं पर बिजली/डीजल/ट्रैक्टर से चलने वाले पंप सेट हैं, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
वे सब्सिडी के पात्र होंगे।
एक बार इस योजना का लाभ लेने वाला किसान (agricultural subsidy) अगले 10 वर्षों तक दोबारा इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।
पाइपलाइन सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान के पास बैंक खाता होना चाहिए।

इसके साथ ही किसानों के बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है।
किसान को सिंचाई पाइप (What is irrigation Subsidy?) खरीदने के 30 दिनों के भीतर योजना के लिए आवेदन करना होगा।
इसके बाद किसान को योजना के तहत पात्र नहीं माना जाएगा और सब्सिडी देय नहीं होगी।

यदि संयुक्त कुएं पर दो अलग-अलग पंप सेट हैं या यदि पंप सेट संयुक्त हैं, यदि सभी संबंधित 2 अलग-अलग पाइपलाइनों (Pipeline Yojana) पर सब्सिडी चाहते हैं इसलिए अलग सब्सिडी देय होगी लेकिन जमीन का मालिकाना हक अलग होना चाहिए। इसलिए अलग सब्सिडी देय होगी लेकिन जमीन का मालिकाना हक अलग होना चाहिए।
एक सामान्य जल स्रोत के मामले में, सभी भाग लेने वाले किसानों को एक ही पाइपलाइन स्रोत से डायवर्जन के लिए दो अलग-अलग सब्सिडी देय होगी।

इस योजना के लिए आवेदन करने वाले किसानों (agricultural development) के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
इसके अलावा इस योजना की सब्सिडी (subsidy) किसान को नहीं दी जाएगी।
किसान इन सभी पात्रता का लाभ पाइप लाइन सब्सिडी योजना में आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं।

सरकार की वेबसाइट dbt.mpdage.org

4.सिंचाई पाइपलाइन सब्सिडी योजना के लाभ (Benefits of Irrigation Pipeline Subsidy Scheme

राज्य के सभी किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम 500 रुपये की राशि दी जायेगी।

राज्य में जो किसान धन की Irrigation Pipe Line कमी के कारण पाइप नहीं खरीद सकते हैं वे इस योजना के माध्यम से आसानी से पाइप खरीद सकते हैं।
सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से राज्य में किसानों (indian farmer) की आय में वृद्धि होने के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

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5.सिंचाई पाईप लाईन पर प्राप्त अनुदान की राशि (Amount of subsidy received on irrigation pipe line)

पाइपलाइन सब्सिडी योजना के तहत किसानों को पाइपलाइन लागत पर 50% सब्सिडी दी जाती है। किसानों को सिंचाई पाइपलाइनों पर सरकार द्वारा स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए निर्धारित आकार के पीवीसी/एचडीपीई। पाइप खरीदने पर सभी श्रेणी के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 रुपये प्रति मीटर HDPE pipe मिलेगा। या 35 रुपये की राशि। 20 प्रति मीटर PVC pipe या रु। HDPE Laminated Lay-Pallet Tube Pipe के प्रति मीटर यूनिट लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रुपये, जो भी कम हो, का (agricultural subsidy) भुगतान किया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले किसान के पास एक बैंक खाता होना चाहिए क्योंकि योजना के तहत किसान को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाती है। Irrigation Pipe Line

6.योजना हेल्पलाइन नंबर (Scheme Helpline Number)

ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक (Agricultural Supervisor)
पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि पदाधिकारी (Assistant Agriculture Officer)
उपजिला स्तर पर :- सहायक कृषि निदेशक (विस्तार)/बागवानी अधिकारी(Assistant Director of Agriculture (Extension)/Horticulture Officer)
जिला स्तर पर:- उप निदेशक कृषि (विस्तार)/उप निदेशक उद्यानिकी (Deputy Director of Agriculture (Extension)/Deputy Director of Horticulture)

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