Agriculture

Ativrushti Nuksaan Bharpai 2022: पुणे, सतारा, सोलापुर औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड़, बीड और लातूर जिले में, भारी बारिश से प्रभावित किसानों के लिए 1286 करोड़ का फंड मंजूर!

Ativrushti Nuksaan Bharpai 2022: सितंबर और अक्टूबर 2022 में, भारी बारिश और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाया। (Crop Insurance) राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों को प्रचलित दो हेक्टेयर के स्थान पर तीन हेक्टेयर तक राहत देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। (fasal bima yojana) तदनुसार, औरंगाबाद और पुणे संभाग के लिए 1286 करोड़ 74 लाख 66 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है और इससे लाखों प्रभावित किसानों को लाभ होगा।

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सितम्बर एवं अक्टूबर 2022 की (agriculture insurance) अवधि में भारी वर्षा से कृषि फसलों की क्षति के लिए 1286 करोड़ 74 लाख 66 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। Ativrushti Nuksaan Bharpai 2022 तदनुसार, सरकार ने पुणे और औरंगाबाद मंडल आयुक्तों के माध्यम से धन के वितरण को मंजूरी दे दी है।

इसके अनुसार औरंगाबाद संभाग के औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड़, बीड और लातूर तथा पुणे संभाग के पुणे, सतारा, सोलापुर जिलों के किसानों को यह सहायता दी जाएगी.

सरकार के इस फैसले के अनुसार, कृषि योग्य फसलों के लिए मुआवजा पहले 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर और दो हेक्टेयर की सीमा थी। अब यह सीमा 13600 प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर तीन हेक्टेयर कर दी गई है।

उद्यानिकी फसलों को नुकसान के लिए इसे 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 27,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किया गया है। बारहमासी फसलों के लिए 18 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर से 36 हजार रुपये दिया जायेगा.

किस विभाग में कितनी राशि बांटी जाएगी?

पुणे मंडल

पुणे जिले के 32545 किसानों को 30 करोड़ 77 लाख रुपये वितरित किए जाएंगे। सतारा जिले के 8765 किसानों के लिए 5 करोड़ 22 लाख रुपये और सोलापुर जिले के 26142 किसानों के लिए 36 करोड़ 02 लाख रुपये, (agriculture insurance) पुणे संभाग के 67,452 किसानों के लिए कुल 72 करोड़ 2 लाख रुपये अतिवृष्टि नुक्सान भरपाई.

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औरंगाबाद मंडल

यहां औरंगाबाद संभाग में 12 लाख 18 हजार रुपये का वितरण किया जाएगा और राज्य के कुल 12 लाख 85 हजार 544 किसानों के लिए 1286 करोड़ 74 लाख 66 हजार रुपये की धनराशि वितरित करने के इस सरकार के निर्णय के माध्यम से स्वीकृति दी गई है.

यह सहायता राज्य सरकार द्वारा घोषित भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए लागू होगी। (Crop Loan List) भारी वर्षा के मापदण्ड के अनुसार यदि किसी वृत्त में 24 घंटे में 65 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज की गई हो और वृत्त के किसी गाँव में 33 प्रतिशत से अधिक फसल नष्ट हो गई हो तो सहायता अनुमन्य होगी।

मुआवजे की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। (Crop Insurance) कृषक हितग्राहियों को सहायता वितरण उपरान्त हितग्राहियों की सूची एवं सहायता का विवरण जिलों की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।

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